– सोशल मीडिया के जरिए हुई थी एक माह पहले ही दोस्ती अजमेर. पोक्सो अदालत के न्यायाधीश ने गुरुवार को सुनाए एक फैसले में नाबालिग से दुराचार के अभियुक्त बूबानी निवासी सुखदेव सिंह को 20 वर्ष के कारावास व 62000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। पीडि़ता से आरोपी की दोस्ती सोशल मीडिया की एक साइट के जरिए हुई थी। अन्य आरोपी राहुल, रोहित, मुकेश व मोनू के खिलाफ जांच धारा 173 (8) में लंबित रखी गई है। आरोपी बंटी सेन को बरी कर दिया।
प्रकरण के तथ्य पीडि़ता के पिता ने जिले के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि उसकी पुत्री 18 दिसम्बर 2022 को घर से बिना बताए चली गई। साथ में वह एक मोबाइल भी ले गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की व 20 दिसम्बर को भगवैया को बरामद कर लिया। पीडि़ता का मेडिकल कराया गया। कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को भी 3 जनवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने 13 गवाह व 36 दस्तावेज पेश किए।