अजमेर

PANCHAYAT CHUNAV : अजमेर ग्रामीण की 11 पंचायतों में नहीं होगा चुनाव

केकड़ी-सरवाड़ पंचायत समिति के दावेदार भी मायूस

अजमेरDec 26, 2019 / 11:00 pm

dinesh sharma

PANCHAYAT CHUNAV

अजमेर.
नवसृजित पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की 41 में से 11 पंचायतों में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। यहां फिलहाल 30 पंचायतों में ही चुनाव की घोषणा की गई है। दो पंचायत खोरी और कडैल पुनगर्ठित होने से मामला न्यायालय में होने के कारण यहां चुनाव नहीं होने हैं।
अन्य शेष 9 पंचायतों दौराई, तबीजी, सोमलपुर, सेदरिया, नारेली, घूघरा, कायड़, माकड़वाली और हाथीखेड़ा शामिल हैं। इन पंचायतों का अभी एक साल का कार्यकाल बाकी रह गया है। इन 11 पंचायतों के चुनाव का फैसला 3 जनवरी के बाद संभव है। राजस्थान हाइकोर्ट में 3 जनवरी को चुनाव को लेकर फैसला होगा।
पंचायतराज चुनाव के लिए गुरुवार को घोषित किए गए कार्यक्रम में केकड़ी और सरवाड़ पंचायत समिति का जिक्र नहीं किया गया है। नवगठित पंचायत समिति सावर का मामला पहले से ही न्यायालय में है। ऐसे में सावर के साथ अब केकड़ी और सरवाड़ चुनाव की भी घोषणा नहीं की गई।
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उल्लेखनीय है कि केकड़ी और सरवाड़ को पुनर्गठित कर ही सावर नवगठित पंचायत समिति बनाई जा रही थी। सावर का मामला न्यायालय में होने और केकड़ी, सरवाड़ में से ही पंचायतें इसमें जोडऩे के कारण इनका मामला आपस में जुड़ा था। ऐसे में इन दोनों पंचायतों के चुनाव का भी जिक्र नहीं किया गया है।
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9 पंचायत समिति में चुने जाएंगे 245 सरपंच

अजमेर जिले में तीनों चरणों में 245 सरपंच व उपसरपंच का चुनाव होगा। इसमें प्रथम चरण में 4 पंचायत समिति में 125 सरपंच, द्वितीय चरण में 4 पंचायत समिति में 87 और तृतीय चरण में 1 पंचायत समिति में 33 सरपंच चुने जाएंगे।
संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 (सरपंच व वार्डपंच) की घोषणा के साथ ही जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत जिले में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू रहेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता शहरी निकायों की सीमा से बाहर समस्त निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक रहेगी।

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संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिनके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व जारी किए जा चुके हैं अथवा प्रगतीरत हैं। उन पर आचार संहिता प्रभावी नहीं होगी। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने से पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।

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