मुख्यमंत्री से मांगा राहत पैकेज
अजमेर डेयरी ajmer dairy iry अध्यक्ष chairman रामचन्द्र ramchandra chudhry चौधरी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री cm को पत्र लिखकर पशुपालकों को राहत दिलाने तथा डेयरी उद्योग को राहत पैकेज दिए जाने की मांग की है। चौधरी ने इसके अलावा पशुआहार बनाने वाली फैक्ट्रियों के नियमित संचालन, दूध का विपणन 50 प्रतिशत कम हो गया है। शेष दूध का मिल्क पाउडर बनाना पड़ रहा है। इसलिए सभी जिला दुग्ध संघों को राहत पैकेज दिया जाए। घी व एसएमपी की भी बिक्री में भी गिरावट आई है। पशुपालकों को समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। राहत पैकेज नहीं दिया गया तो युवा पशुपालन से मुंह मोड़ लेंगे।
आवश्यक वस्तुओं के थोक विक्रेताओं द्वारा करना होगा इन्द्राज
अजमेर डेयरी ajmer dairy iry अध्यक्ष chairman रामचन्द्र ramchandra chudhry चौधरी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री cm को पत्र लिखकर पशुपालकों को राहत दिलाने तथा डेयरी उद्योग को राहत पैकेज दिए जाने की मांग की है। चौधरी ने इसके अलावा पशुआहार बनाने वाली फैक्ट्रियों के नियमित संचालन, दूध का विपणन 50 प्रतिशत कम हो गया है। शेष दूध का मिल्क पाउडर बनाना पड़ रहा है। इसलिए सभी जिला दुग्ध संघों को राहत पैकेज दिया जाए। घी व एसएमपी की भी बिक्री में भी गिरावट आई है। पशुपालकों को समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। राहत पैकेज नहीं दिया गया तो युवा पशुपालन से मुंह मोड़ लेंगे।
आवश्यक वस्तुओं के थोक विक्रेताओं द्वारा करना होगा इन्द्राज
अजमेर.कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान जिले के थोक विक्रेताओं को गोदामों व भंडारण की सूचना का इन्द्राज करना होगा। जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ती करने,कालाबाजारी एवं आवश्यक भंडारण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। इसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं में गेंहू, गेंहू का आटा, मैदा, सूजी, चावल जैसे खाद्यान्न,उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना दाल, राजमा जैसी दालें, सरसों, सोयाबीन, मूंंगफली,सूर्यमुखी, वनस्पति, हाइड्रोजनीकृत जैसे फिल्टर एवं रिफाइन खाद्य, तेल, 90 प्रतिशत से अधिक सुक्रोज युक्त चीनी एवं उसके उत्पादए बेकरी ब्रेड, देसी घी, ऑयोडाईज्ड नमक, 2 और 3 फ्लाई मास्क, एन.95 मास्क, हैंड सैनेटाईजर एवं उसके निर्माण एवं उपयोग होने वाला एल्कोहल शामिल है।
इन आवश्यक वस्तुओं के थोक विक्रेताओं द्वारा जिला स्तर पर जिला रसद अधिकारी, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी अथवा तहसीलदार को निर्धारित फार्म में अपने गोदाम या सामग्री रखे जाने के स्थान का इन्द्राज करवाना होगा। थोक विक्रेता द्वारा गोदाम घोषित करने पर निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर आवश्यक वस्तुएं नहीं रखी जा सकेगी।
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