इन तथ्यों को सुनकर आयोग ने स्व-प्रेरणा से अजमेर डिस्कॉम को तलब कर उक्त दिशा-निर्देशों पर की गई पालना रिपोर्ट मांगी। इस पर अजमेर डिस्कॉम कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। आयोग ने प्रतिमाह बिल जारी करने के संबंध में पूछा तो अजमेर डिस्कॉम ने बताया कि अभी इस सम्बंध में कोई भी योजना नहीं बनाई गई है। इस जवाब से राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग खफा हो गया और अजमेर डिस्कॉम पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सुनवाई के दौरान जोधपुर डिस्कॉम के एम.डी. अविनाश सिंघवी ने आयोग को बताया कि अप्रैल 2020 से प्रतिमाह बिल जारी करने सहित आयोग के सभी दिशा-निर्देशों की अक्षरश: पालना की जाएगी। आयोग ने अगली सुनवाई 9 अप्रैल को रखी है। इस दिन जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम को पालना रिपोर्ट पेश करनी है।
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