अजमेर

प्रशासन शहरों के संग अभियान: एडीए ने सरकार से मांगी कई मामलों में छूट

आमजन को मिलेगी राहत

अजमेरJul 06, 2021 / 11:16 pm

bhupendra singh

MGNREGA work

अजमेर.राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के संबंध में नगर विकास विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने जिलों के स्थानीय निकायों से इस अभियान में विभिन्न कार्यों के दौरान नियमों में छूट या शिथिलता की जानकारी मांगी है। अजमेर विकास प्राधिकरण नगरीय विकास विभाग से 10 बिन्दुओं पर शिथिलिता मांगी है। जिससे प्रशासन शहरों के संग अभियान में राहत दी जा सके।
कृषि भूमि नियमन

राजस्थान नगर सुधार न्यास नियम 1974 के नियम 175 के प्रावधानों में आवंटन की राशि जमा नहीं कराने के कारण निरस्त प्रकरणों में 2 वर्ष के भीतर बहाली की शक्तियां संबंधित निकायों को प्रदत की है और 2 वर्ष के बाद से अधिक के मामलों में बहाली की शक्तियां राज्य सरकार को है इस संबंध में आवंटन या नियमों के निरस्त प्रकरणों की बहाली की समस्त शक्तियां संबंधित प्राधिकरण को प्रदत किया जाना चाहिए ताकी शिविरों में आवंटन को राहत दी जा सके।
निकायों की योजनाओं के फ्रीहोल्ड पट्टे

राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 4 जनवरी 2021 के द्वारा फ्री होल्ड प्रकरणों में निकायों द्वारा पट्टा जारी किए जाने हैं जिसके संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा कोई स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान नहीं किए हैं। इसके कारण फ्री होल्ड के पट्टे जारी नहीं किए जा सके क्योंकि पूर्व में जारी पट्टा आवंटित द्वारा बैंक या किसी संस्था में लोन लेते समय जमा हो सकता है ऐसी स्थिति में आवंटी के पास दो पट्टे जाएंगे। ऐसे प्रकरणों में पूर्व में 99 साल के पट्टे जारी ऐसे प्रकरणों में पूर्व में जारी मूल पट्टे प्राप्त कर करने के बाद ही फ्री होल्ड के पट्टे जारी किए जाने चाहिए।
कच्ची बस्ती नियमन

प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2012 से पूर्व 48 कच्ची बस्तियों में पट्टे जारी किए गए हैं फिर भी इन कच्ची बस्तियों में कुछ पट्टे जारी किए जाने शेष हैं सभी कच्ची बस्तियां नगर निगम शहरी क्षेत्र की है जो कि नगर निगम के अधिक क्षेत्र अधिकार में है जिनमें प्राधिकरण के द्वारा 2012 के बाद कोई पट्टा जारी नहीं किया है समस्त कच्ची बस्तियों को नगर निगम को हस्तांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि पूर्व में ही कुछ कच्ची बस्तियां नगर निगम के पास है और उन्हें पट्टे भी नगर निगम के द्वारा ही दिए जा रहे हैं।
नाम हस्तांतरण

प्राधिकरण के द्वारा आवंटित एवं नियमित के भूखंडों पर पंजीकृत अथवा पंजीकृत वसीयत नामा के आधार पर नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो रहे होते हैं। पंजीकृत वसीयत एवं पंजीकृत वसीयत नामा के आधार पर नामांतरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट आदेश प्रदान किए जाने चाहिए कि कौन-कौन से दस्तावेज लिए जाने हैं। इस प्रकार के प्रकरणों में स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस का निर्धारण किया जाना चाहिए साथी ऐसे प्रकरणों में मूल वसीयतनामा अखबार में आम सूचना का प्रकाशन अंतिम वसीयत का शपथ पत्र इत्यादि प्राप्त करने के बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए।
खांचा भूमि आवंटन

प्राधिकरण में खांचा भूमि या बढ़ी हुई भूमि के आवंटन के संदर्भ में 100 वर्ग गज तक भूमि जिसमें प्रथक से नवीन भूखंड नहीं बनाया जा सकता है साथ ही 100 वर्ग गज से अधिक की भूमि जिसमें प्रथक से भूखंड का निर्माण नहीं किया जा सकता है ऐसे प्रकरणों में पूरी जांच करने के उपरांत आरक्षित दर का चार गुना राशि लेकर खर्चा भूमि का आवंटन किया जाना उचित होगा।
अवधि विस्तार के सम्बन्ध में

प्राधिकरण द्वारा आवंटित नीलाम की गई और भूमि के बदले भूमि अथवा अन्य ऐसे प्रकरण जो की अवधि विस्तार के अभाव में निरस्त हो गए हैं उन प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2021 तक की छूट दी गई थी। इतने कम समय में समस्त भूखंड आवंटियों को भवन निर्माण स्वीकृति अथवा निर्माण अवधि विस्तार के बाद निर्माण अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने में समय लगना स्वभाविक है इसलिए भवन निर्माण अवधि विस्तार में छूट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर लिस्ट जारी करने के संबंध

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में लॉटरी नीलामी अथवा अन्य माध्यम से मकान या भूखंड आवंटित किए गए हैं। प्राधिकरण आवंटित भूखंड के लिए डीड जारी होने से पूर्व ही उस भूखंड का बेचान पंजीकृत मुख्तियार नामा एवं पंजीकृत कारनामे के आधार पर कर दिया जाता है जिसके बाद में क्रेता द्वारा अपने पक्ष में पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर पट्टा नामांतरण हेतु आवेदन किया जाता है। प्राधिकरण के द्वारा ऐसे मामलों में नामांतरण की कार्रवाई करता के पक्ष में की जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।
बकाया लीज राशि जमा पर ब्याज में छूट

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में भूखंडों के आवंटन के बाद आवंटित द्वारा भूखंड की प्लीज राशि समय पर जमा नहीं कराने के कारण राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर बकाया ब्याज राशि में छूट प्रदान करने की छूट चाहिए। आवासों की एकमुश्त बकाया किश्त जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में छूट। आवंटित मकानों की किश्त राशि समय पर जमा नहीं कराने के कारण बकाया किश्तें एक साथ जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में छूट मांगी गई है।
लघु लीज अवधि वृद्धि को 99 वर्षीय करने बाबत

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में किराया पद्धति पर 30 वर्षीय गोली पर दुकानों का आवंटन किया जाता है ।आवंटित दुकानों की अवधि जल्दी समाप्त हो चुकी है। ऐसी संपत्तियों की लीज अवधि आगे बढ़ाने या ऐसी संपत्तियों के निस्तारण के संबंध में मार्गदर्शन प्राधिकरण द्वारा मांगा गया है।
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