अजमेर. स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की शुक्रवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई के दौरान अजमेर दक्षिण की विधायक अनिता भदेल ने अजमेर विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। वैशालीनगर में एक गैस गोदाम की सीजिंग को गैर कानूनी बताते हुए अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़ दिए। मामला ऐसा गर्माया कि शाम तक प्राधिकरण के तीनों उपायुक्त के जोन बदल दिए गए, वहीं सीज गैस गोदाम का ताला भी खोल दिया गया।जनसुनवाई के दौरान स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा की मौजूदगी में विधायक भदेल ने एडीए के उपायुक्त व सीजिंग कार्रवाई प्रभारी भरत राज गुर्जर पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अपनी ही सरकार के मंत्री के समक्ष विधायक भदेल की ओर से लगाए आरोप को सुन सभी सकते में आ गए। खर्रा ने प्राधिकरण आयुक्त को मामले की जांच के आदेश दिए। एडीए प्रशासन ने शुक्रवार देर शाम ही न केवल भरतराज गुर्जर का तबादला किशनगढ़ जोन में कर दिया वहीं सीज किए गए गोदाम को भी खोल दिया।
तीनों उपायुक्तों के अंतर विभागीय तबादले एडीए आयुक्त नित्या के. ने शुक्रवार शाम एक आदेश जारी करते हुए तीनों उपायुक्तों के अंतर विभागीय तबादले कर दिए। इसमें प्रवीण कुमार को जोन दक्षिण व पुष्कर, भरतराज गुर्जर को जोन किशनगढ़ व सूर्यकांत शर्मा को उत्तर जोन में उपायुक्त नियुक्त करने के आदेश दिए।
व्यवसाय बाधित करना बर्दाश्त नहीं विधायक भदेल ने आरोप लगाया कि अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त भरत राज गुर्जर नैतिक व अनैतिक रूप से सीजिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की खबरें भी आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वैशाली नगर में गैस गोदाम विधिक रूप से संचालित है। यहां तक कि अजमेर विकास प्राधिकरण ने भी लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर रखा है। मंत्री खर्रा ने प्राधिकरण आयुक्त नित्या के को प्रकरण में दस्तावेज मंगवाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं।
——————————– तबादले के बावजूद जमे अधिशासी अभियंता को हटाने की मांग अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव राज नारायण आसोपा ने राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा को शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नगर निगम के अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र आनंद बीते 10 माह से अंडर ट्रांसफर है। इसके बावजूद वह नीतिगत व महत्वपूर्ण फैसलों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। वार्ड 72 में सरकारी भूमि पर स्वीकृत मानचित्र को निरस्त किया लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया। बाद में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। आसोपा का आरोप है कि इन दिनों अधिशासी अभियंता धारा 194 (7) (एफ) के तहत सीज कर रहे हैं। यह आपात स्थिति में अधिग्रहण के लिए सीजिंग की कार्रवाई है। जो 500 रुपए की अंडरटेकिंग के बाद मुक्त की जा सकती है। कांग्रेसियों ने मंत्री खर्रा से कार्रवाई करने व स्थानांतरण करने की मांग की।
एक अन्य मामले में कांग्रेसियों ने वैशाली नगर में एचकेएच स्कूल के पास बधिर विद्यालय के सामने बरसाती नाले पर निर्माण कर नाले को कवर करने की अवैध स्वीकृति व वैशाली नगर में एक होटल के आवंटन पत्र एवं स्वीकृत मानचित्र की आरटीआई अधिनियम 6(3) के तहत प्रति देने में नगर निगम एवं अजमेर विकास प्राधिकरण पर टालम टोल के आरोप लगाए। मंत्री खर्रा ने सूचना के अधिकार के तहत तीन दिवस में प्रार्थी को सूचना देने के निर्देश दिए।