अजमेर

सरकारी भूमि को अपना बताकर बेचने के मामले में लाडपुरा सरपंच व पूर्व सरपंच के खिलाफ कार्रवाई शुरु

धारा 38 के तहत जिला परिषद ने डीसी को भेजा प्रस्ताव
सरकारी जमीन पर काटे गए भूखंड, खुल गई दुकानें

अजमेरAug 22, 2021 / 08:52 pm

bhupendra singh

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भूपेन्द्र सिंह
अजमेर. मसूदा पंचायत समिति की रामगढ़ पंचायत की सरपंच लाड कंवर और पूर्व सरपंच भंवर भील पर सरकारी भूमि हथियाने और उस पर भूखंड व दुकानें बेचने के मामले में कार्रवाई शुरु हो गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.गौरव सैनी ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव संभागीय आयुक्त को भेजा है। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद सरपंच को अयोग्य घोषित किया जा सकता है तथा वर्तमान व पूर्व सरपंच के आगामी चुनाव लडऩे पर रोक भी लग सकती है।
यह हैं आरोप

विकास अधिकारी पंचायत समिति मसूदा राजीव तोमर के अनुसार ग्राम पंचायत की आबदी भूमि 1 बीघा 18 बिस्वा ग्राम रामगढ़ पर अवैध बेचान, निर्माण/ अतिक्रमण के मामले में सरपंच लाड कंवर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे बढ़ावा दिया गया। बेचनानाम में विक्रेता शांतिलाल रिश्ते में देवर तथा गवाह साक्षी में महावीर बुरड पति हैं। आबादी भूमि का बेचान कर प्रतिफल प्राप्त किया गया। सलीम पुत्र जफरू द्वारा आबादी भूमि खसरा नम्बर 1524/4226 में किए गए अतिचार व अन्य पट्टा आवेदन पत्रावली प्राप्त की गई। ग्राम पंचायत की बिना स्वीकृति के ही दुकानों का निर्माण किया गया। शिकायत की जांच नहीं की गई। संभागीय आयुक्त न्यायालय के 27 अगस्त 2007 को पारित आदेश की पालना नहीं की गई। स्वंय के रिश्तेदारों को अनियमित रूप से लाभ एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तरदाई माना गया है।
यह है मामला

जांच रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति मसूदा की रामगढ़ पंचायत में आबादी भूमि के खसरा नंबर 1524/ 4226 रकबा (1 बीघा 18 बीस्वा) में अवैध तरीके से रामगढ़ सरपंच लांड कवर और पूर्व सरपंच भंवर भील द्वारा उक्त भूमि को अपना बता कर छोटे-छोटे आवासीय और वाणिज्य भूखंडों में बांटकर विक्रय कर दिया गया। परिवादी नौरतमल शर्मा पुत्र नंदलाल शर्मा की शिकायत की पर जिला परिषद ने मामले की जांच बीडीओ समिति मसूदा से करवाई। बीडीओ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत की उक्त भूमि में नियम विरुद्ध मिल्कियत प्रमाण पत्र जारी किया गया, नियमों के विपरीत पंजीकृत बेचानामा कराकर प्रतिफल राशि प्राप्त की गई। इसी प्रकार इस भूमि पर अवैध कब्जा,अवैध निर्माण किया जाना पाया गया। इस मामले में सरपंच और पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ और उनके निकटतम परिवार जन द्वारा अवैध तरीके से नियम विरुद्ध बेचान कर प्रतिफल राशि प्राप्त करने के उत्तरदाई हैं।
पूर्व सरपंचों को भी आरोप पत्र

-पूर्व सरपंच भंवर भील (कार्यकाल 24 जनवरी 2015-1 जनवरी 2020) खसरा नम्बर 1524/4226 पर हुए अवैध बेचान,अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई नहीं की गई। 1474 वर्गगज भूमि का नामांतरण अनियमित रूप से शांतिलाल पुत्र रोकड़चंद जैन के नाम से जारी किया गया। पात्र नहीं होते हुए भी नामंातरण प्रमाण पत्र व्यक्ति विशेष को जारी किया गया। न्यायालय संभागीय आयुक्त के 27 अगस्त 2007 के निर्णय की पालना नहीं करवाने,उच्चस्तर के निर्देशों की पालना नहीं की गई।
-पूर्व सरपंच विनोद पारीक (कार्यकाल 31 जनवरी 2010-1 जनवरी 2015) के पद पर रहते हुए न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों का प्रत्याहरण का निर्णय ग्रामसभा की 15 अगस्त 2019 के प्रस्ताव पारित किया गया। इस अनियमित कृत्य के लिए उत्तरदाई माना गया है। न्यायालय संभागीय आयुक्त के 27 अगस्त 2007 के निर्णय की पालना नहीं करवाने, उच्चस्तर स्तर के निर्देशों की पालना नहीं की गई।
-पूर्व सरपंच उगमी देवी गुर्जर (कार्यकाल 4 फरवरी 2005-30 जनवरी 2010) को भी आरोप पत्र जारी किया गया था। संभागीय आयुक्त न्यायालय ने अपने निर्णय में उगमी देवी गुर्जर को पद से हटाए जाने तथा यह पद रिक्त घोषित करने,दोनो ही मिलकियत प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की अभिशंषा की थी। उगमा देवी प्रकरण में सरकार ने चेतावनी देते हुए प्रकरण समाप्त कर दिया।
इनका कहना है

हमारी जमीन है, मेरा लेना देना नहीं है। इस मामले में डीसी से मुलाकात की है। हमारा पक्ष नहीं सुना गया। जिला कलक्टर के पास भेज दिया गया। इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे लेकर आए हैं।
लाड कंवर ,सरपंच,पंचायत रामगढ़ ,पंचायत समिति मसूदा

सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण व कब्जा करवाया गया। दुकाने व भूखंड बेचे गए। इससे पंचायत रामगढ़ को 2 करोड़ 17 लाख का नुकसान हुआ है। जनहित में मामले की शिकायत की गई है।
नौरतमल,परिवादी, निवासी रामगढ़

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