वहीं एक महीने की देरी से आम के आने की संभावना है। आम उत्पादक धारी के किसान रामणिकभाई चोंडीगरा ने बताया कि इस साल आम का रस महंगा और फीका होने की आशंका है। पिछले वर्ष आए ताउते चक्रवात के कारण आम का एक तरह से विनाश हो गया था। इसका सीधा असर इस साल आम के पैदावार पर हुआ है। अप्रेल से बाजारों में दिखाई देंगे अप्रेल से आम का बाजारों में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पैदावार कम होने से इसका सीधा असर कीमत पर होगा। गिर क्षेत्र का केसर आम विश्व विख्यात है, वहीं इसकी जबर्दस्त पैदावार होती है। इस साल तालाला, गिर, गड्ढा, वंथली, जूनागढ समेत अन्य क्षेत्रों में केसर आम के पेड़ बिखरे हुए हैं। इसके कारण आम की पैदावार कम होने का अनुमान है।
बिस्किट के नमूने फेल होने पर 15 लाख का जुर्माना
राजकोट. राजकोट जिले से बिस्किट की प्रख्यात कंपनी का नमूना फेल होने पर 15 लाख रुपए का जुर्माना चुकाने का फैसला सुनाया गया है। राजकोट जिला अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त कलक्टर ने यह फैसला सुनाया है।
राजकोट जिला निवासी अतिरिक्त मजिस्टे्रट केतन ठक्कर के अनुसार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के तहत फूड सेफ्टी अधिकारी ने ब्रांडेड बिस्किट कंपनी के बिस्किट का नमूना लेकर जांच के लिए उसे प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच में नमूना फेल पाया गया। बिस्किट के पैकेट पर फोर्टीफिकेशन की मात्रा नहीं बताई गई थी। वहीं थैलेसीमिया के मरीज को चिकित्सक के सलाह के अनुसार बिस्किट लेने की सूचना भी पैक पर नहीं लिखी गई थी। इससे बिस्किट का नमूना फेल घोषित किया गया। इस संबंध में राजकोट जिला अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व कलक्टर के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चलाया गया। बिस्किट कंपनी की मुंबई, नागपुर और पालडी अहमदाबाद इकाई को अलग-अलग जुर्माने के रूप में कुल 15 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया गया।
राजकोट. राजकोट जिले से बिस्किट की प्रख्यात कंपनी का नमूना फेल होने पर 15 लाख रुपए का जुर्माना चुकाने का फैसला सुनाया गया है। राजकोट जिला अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त कलक्टर ने यह फैसला सुनाया है।
राजकोट जिला निवासी अतिरिक्त मजिस्टे्रट केतन ठक्कर के अनुसार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के तहत फूड सेफ्टी अधिकारी ने ब्रांडेड बिस्किट कंपनी के बिस्किट का नमूना लेकर जांच के लिए उसे प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच में नमूना फेल पाया गया। बिस्किट के पैकेट पर फोर्टीफिकेशन की मात्रा नहीं बताई गई थी। वहीं थैलेसीमिया के मरीज को चिकित्सक के सलाह के अनुसार बिस्किट लेने की सूचना भी पैक पर नहीं लिखी गई थी। इससे बिस्किट का नमूना फेल घोषित किया गया। इस संबंध में राजकोट जिला अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व कलक्टर के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चलाया गया। बिस्किट कंपनी की मुंबई, नागपुर और पालडी अहमदाबाद इकाई को अलग-अलग जुर्माने के रूप में कुल 15 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया गया।