राजकोट. राजकोट जिले से बिस्किट की प्रख्यात कंपनी का नमूना फेल होने पर 15 लाख रुपए का जुर्माना चुकाने का फैसला सुनाया गया है। राजकोट जिला अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त कलक्टर ने यह फैसला सुनाया है।
राजकोट जिला निवासी अतिरिक्त मजिस्टे्रट केतन ठक्कर के अनुसार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के तहत फूड सेफ्टी अधिकारी ने ब्रांडेड बिस्किट कंपनी के बिस्किट का नमूना लेकर जांच के लिए उसे प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच में नमूना फेल पाया गया। बिस्किट के पैकेट पर फोर्टीफिकेशन की मात्रा नहीं बताई गई थी। वहीं थैलेसीमिया के मरीज को चिकित्सक के सलाह के अनुसार बिस्किट लेने की सूचना भी पैक पर नहीं लिखी गई थी। इससे बिस्किट का नमूना फेल घोषित किया गया। इस संबंध में राजकोट जिला अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व कलक्टर के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चलाया गया। बिस्किट कंपनी की मुंबई, नागपुर और पालडी अहमदाबाद इकाई को अलग-अलग जुर्माने के रूप में कुल 15 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया गया।