इन विभागों में मिलेगा लाभ
अधिसूचना के तहत दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण का लाभ राज्य सेवा, पंचायत सेवा इसके अलावा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, वैधानिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार से अनुदान, ऋण, आर्थिक मदद प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, महानगरपालिकाओं, नगरपालिकाओं में भी यह आरक्षण का लाभ दिव्यांगों को मिलेगा।
अधिसूचना के तहत दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण का लाभ राज्य सेवा, पंचायत सेवा इसके अलावा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, वैधानिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार से अनुदान, ऋण, आर्थिक मदद प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, महानगरपालिकाओं, नगरपालिकाओं में भी यह आरक्षण का लाभ दिव्यांगों को मिलेगा।
लाभ न देने के लिए विभागों को लेनी होगी मंजूरी
जो विभाग अपने संबंधित संवर्ग या पदों पर दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहते हैं। ऐसे विभागों को उसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के समक्ष व्यापक एवं ठोस कारणों के साथ प्रस्ताव पेश करना होगा। जिस पर विशेषज्ञ की उप समिति की ओर से जांच की जाएगी और उस जांच के अनुरूप विभाग को कायमी और अंशकालिक छूट दी जाएगी।
जो विभाग अपने संबंधित संवर्ग या पदों पर दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहते हैं। ऐसे विभागों को उसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के समक्ष व्यापक एवं ठोस कारणों के साथ प्रस्ताव पेश करना होगा। जिस पर विशेषज्ञ की उप समिति की ओर से जांच की जाएगी और उस जांच के अनुरूप विभाग को कायमी और अंशकालिक छूट दी जाएगी।