उन्होंने कहा कि गुजरात में हिन्दू समेत सभी धर्म की महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित रखने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है। बेटियों से दुव्र्यवहार करने वालों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने लवजेहाद का कानून बनाया है। इसके लिए राज्य सरकार ने गुजरात धर्म स्वातंत्र्य संशोधित विधेयक विधानसभा में पेशकर महिलाओं-बेटियों की सुरक्षित करने का प्रयास किया है। यह कानून राजनीतिक एजेण्डा नहीं, लेकिन कई विरोधी तत्वों ने इस कानून को गलत तरीके से पेशकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट के स्थगनादेश को गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। जाड़ेजा ने कहा कि गुजरात धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2003 के प्रावधानों में राज्य सरकार ने संशोधन किया है।