अहमदाबाद

जीपीसीबी का सात औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश

-एनजीटी के आदेश पर जीपीसीबी की कार्रवाई

अहमदाबादFeb 16, 2019 / 11:04 pm

Uday Kumar Patel

जीपीसीबी का सात औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश

 
अहमदाबाद. राज्य में गंदे-प्रदूषित पानी के निष्पादन के संबंध में तय मात्रा बरकरार रखने में विफल रहने वाली सात औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) ने इन सभी सात अऔद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश जारी किया।
इनमें सूरत में सचिन जीआईडीसी स्थित सचिन इन्फ्रा एन्वायरमेंट लि., ग्लोब एन्वायरो केयर लिमिटेड, सीटीएक्स लाइफसाइंस प्रा. लि., कलरटेक्स इंड़स्ट्रीज लिमिटेड (यूनिट-1) व गौतम इंडस्ट्रीज कोरपोरेशन तथा पलसाणा स्थित स्पेक्ट्रम डाइज एंड केमिकल्स प्रा. लि. तथा पांडेसरा जीआईडीसी स्थित पांडेसरा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. शामिल हैं।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से गत 11 जनवरी को अपने आदेश में जीपीसीबी और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को गुजरात की कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) तथा प्रदूषण करने वाले इकाइयों की सघन देखरेख के निर्देश दिए थे। एनजीटी के आदेश पर जीपीसीबी की ओर से यह कार्रवाई की गई।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पर्यावरण बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

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