शहर पुलिस आयुक्त जी एस मलिक ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिसूचना 25 दिसंबर से 31 दिसंबर की मध्यरात्रि बाद तक प्रभावी रहेगी।इसके तहत कांकरिया चौकी तीन रास्ते से रेलवे यार्ड होते हुए खोखरा ब्रिज, देडकी गार्डन, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल चार रास्ता, मच्छी पीर चार रास्ता, पुष्पकुंज सर्कल से अप्सरा सिनेमा होते हुए फुटबॉल मैदान चार रास्ता होकर लोहाणा महाजनवाडी होते हुए कांकरिया चौकी तक के मार्ग पर तिपहिया वाहन, कार व उससे ऊपर के किसी भी प्रकार के वाहन खड़े नहीं रखे जा सकेंगे। ना ही पार्क किए जा सकेंगे। पार्किंग स्थलों में ही वाहन पार्क हो सकेंगे। कांकरिया तालाब के चारों ओर के मार्ग टू लेन वाले हैं फिर भी कहीं से भी यू टर्न नहीं लिया जा सकेगा।
छह रोड पर भारी, मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक
शहर के छह रोड पर सुबह 8 बजे से मध्यरात्रि बाद एक बजे तक भारी और मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसमें दाणीलीमडा चार रास्ते से शाहआलम होते हुए कांकरिया तक का मुख्य मार्ग, चंडोला तालाब पुलिस चौकी से शाहआलम होते हुए कांकरिया तक का मार्ग, मणिनगर रेलवे स्टेशन से मणिनगर चार रास्ता, रामबाग होते हुए कांकरिया तालाब तक कामार्ग, कागडापीठ तीन रास्ते से वाणिज्य भवन होते हुए कांकरिया तक का मार्ग, रायपुर दरवाजा से बिग बाजार, पारसी अगियारी चार रास्ता से कांकरिया तालाब तक का मार्ग, गुरूजी ब्रिज से आवकार हॉल चार रास्ता से हीराभाई टावर से भैरवनाथ चार रास्ता से कांकरिया तक का मार्ग शामिल है। इसमें पुलिस, फायरब्रिगेड, एंबुलेंस व सरकारी वाहनों को छूट रहेगी।