scriptAhmedabad: नारोल में गैस रिसाव मामले में कंपनी मालिक, सुपरवाइजर विरुद्ध मामला दर्ज | Ahmedabad: Case filed against company owner, supervisor in gas leak case in Narol | Patrika News
अहमदाबाद

Ahmedabad: नारोल में गैस रिसाव मामले में कंपनी मालिक, सुपरवाइजर विरुद्ध मामला दर्ज

-श्रमिकों से मास्क, हेलमेट, मोजा व अन्य सुरक्षा साधनों के बिना करा रहे थे काम, लापरवाही बरतने के चलते मौत का आरोप

अहमदाबादOct 28, 2024 / 11:24 pm

nagendra singh rathore

Narol
अहमदाबाद शहर के नारोल सर्कल के पास स्थित देवी सिंथेटिक टेक्सटाइल कंपनी में रविवार सुबह हुए गैस रिसाव में दो श्रमिकों की मौत होने व अन्य सात श्रमिकों के बेहोश होने के मामले में कंपनी मालिक व सुपरवाइजर के विरुद्ध नारोल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों पर श्रमिकों को सुरक्षा के पर्याप्त साधन (मास्क, हेलमेट, मोजे) दिए बिना काम कराने का आरोप है, इसके चलते श्रमिकों की मौत हो गई।
गैस रिसाव के चलते दम तोड़ने वाले श्रमिक कमल यादव के चाचा अभिलाष यादव ने देवी सिंथेटिक कंपनी के मालिक आनंदनगर रिवेरावन निवासी विनोद अग्रवाल एवं ईसनपुर सम्राटनगर निवासी व कंपनी के सुपरवाइजर मंगलसिंह राजपुरोहित विरुद्ध रविवार को लापरवाही का मामला दर्ज कराया है। नारोल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया है।

नौकरी करना है तो करो, नहीं मिलेंगे सेफ्टी के साधन

एफआईआर के तहत कमल यादव ने यहां नौकरी करने के दौरान कंपनी मालिक विनोद अग्रवाल एवं सुपरवाइजर मंगलसिंह से सेफ्टी के साधनों को उपलब्ध कराने की मांग की थी। आरोप है कि दोनों ने इससे इनकार कर दिया। कहा कि नौकरी करनी है, तो करो नहीं तो छोड़ दो। सेफ्टी के साधन नहीं मिलेंगे।

मास्क, हेलमेट, मोजा होते तो नहीं होती मौत

एफआईआर में कहा है कि यदि कंपनी मालिक और सुपरवाइजर ने कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों को सेफ्टी साधन मास्क, हेलमेट और हाथ के मोजे उपलब्ध करवाए होते तो रविवार सुबह एसिड का टैंकर खाली करते समय हुए जहरीली गैस के रिसाव के दौरान हुई कमल यादव व लवकुश मिश्रा की मौत नहीं होती। अन्य सात श्रमिक भी बेहोश नहीं होते। इसमें से चार श्रमिक अभी भी गंभीर हैं।

जीपीसीबी ने दिया नोटिस, 25 लाख का दंड

उधर सूत्रों के तहत गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (जीपीसीबी) ने कंपनी को तत्काल बंद करने का नोटिस जारी करते हुए 25 लाख रुपए का दंड भी भरने को कहा है। कंपनी का पानी और बिजली का कनेक्शन काटने के लिए भी संबंधित विभागों से सिफारिश की है। आरोप है कि कंपनी ने एसिड के उपयोग की जीपीसीबी से मंजूरी नहीं ली थी। उसके बिना ही एसिड का टैंकर यहां खाली किया जाता था। इससे जीपीसीबी के कार्य और निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।

Hindi News / Ahmedabad / Ahmedabad: नारोल में गैस रिसाव मामले में कंपनी मालिक, सुपरवाइजर विरुद्ध मामला दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो