माहिकेंग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेंड्रिक्स ने अश्वेत किसानों के इस कृत्य को अपमानजनक और भयावह करार देते हुए कहा कि यह घोर निंदनीय अपराध है। न्यायाधीश ने 28 वर्षीय पीटर डूरवार्ड ओर 35 वर्षीय फिलिप स्कट को हत्या, अपहरण और अन्य मामलों का दोषी पाया है। इस मामले में डूरवार्ड को 18 और स्कट को 23 वर्ष की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि अप्रैल, 2017 में 15 वर्षीय मतलमोला मोसेवेउ नाम के अश्वेत युवक को सूरजमुखी फूल चुराने के आरोप में दो श्वेत किसानों ने चलती ट्रक के नीचे फेंक दिया था। इस घटना में मृतक की गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हो गई थी। घटना के बाद ग्रामीण शहर कॉलिग्नी में दंगा फैल गया और यह बड़ा मुद्दा बन गया था। हिंसक भीड़ ने आरोपियों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के तहत इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया था।