पासपोर्ट कानून 1967 में अमल में आया था। सुषमा स्वराज ने कहा कि अब कोई व्यक्ति यह बात स्वत: सत्यापित करके कि वह ‘किसी आपराधिक कृत्य में शामिल नहीं रहा है, और आधार या राशन कार्ड की प्रति जमा कर जल्दी से जल्दी पासपोर्ट हासिल कर सकेगा।
पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया बाद में पूरी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पासपोर्ट की खातिर आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति को 50 किलोमीटर से दूर नहीं जाना पड़े। इसे ध्यान में रखते हुए अब तक 251 डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट अब अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी छापे जाएंगे।