एनआरआई की संख्या : एक नजर
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय,आप्रवासन ब्यूरो भारत अनिवासी भारतीय भारत राष्ट्रीय पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक यह है एनआरआई की संख्या की आंकड़ा: कुल प्रवासी भारतीय जनसंख्या —32,104,000
मध्य (पूर्व) क्रिसेंट —11,447,600+
उत्तरी अमरीका और कैरेबिया 7,443,900+
पूर्वी एशिया —6,223,900
उप-सहारा अफ्रीका —2,911,200
यूरोप 2,802,750+
ओशिनिया 1,232,300+
मध्य और दक्षिण अमरीका 42,420+
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय,आप्रवासन ब्यूरो भारत अनिवासी भारतीय भारत राष्ट्रीय पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक यह है एनआरआई की संख्या की आंकड़ा: कुल प्रवासी भारतीय जनसंख्या —32,104,000
मध्य (पूर्व) क्रिसेंट —11,447,600+
उत्तरी अमरीका और कैरेबिया 7,443,900+
पूर्वी एशिया —6,223,900
उप-सहारा अफ्रीका —2,911,200
यूरोप 2,802,750+
ओशिनिया 1,232,300+
मध्य और दक्षिण अमरीका 42,420+
सरकार किसे मानती है एनआरआई ?
प्रवासी भारतीय (आईएसओ: प्रवासी भारतीय), आधिकारिक तौर पर अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और भारतीय मूल के लोग (पीआईओ) वे भारतीय हैं जो भारत के बाहर रहते हैं या वहां पैदा हुए हैं (indian diaspora news)। भारत सरकार के मुताबिक, अनिवासी भारतीय भारत के नागरिक हैं, जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहे हैं, जबकि भारतीय मूल के लोग शब्द का तात्पर्य भारतीय मूल या वंश के लोगों से है (people of Indian origin), जो भारत के अलावा (कुछ अपवादों के साथ))अन्य देशों (india abroad news ) के नागरिक हैं।
ओसीआई यानि विदेशी नागरिकता
भारत सरकार के प्रावधान के अनुसार भारत की विदेशी नागरिकता ओसीआई ( Overseas Citizens of India ) भारतीय मूल के ऐसे लोगों और ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है जो भारतीय मूल के लोग नहीं हैं, लेकिन भारतीय मूल के लोगों से विवाहित हैं। ओसीआई स्थिति वाले व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) के रूप में जाना जाता है। ओसीआई स्थिति विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत आने के लिए एक स्थायी वीजा है।
भारत सरकार के प्रावधान के अनुसार भारत की विदेशी नागरिकता ओसीआई ( Overseas Citizens of India ) भारतीय मूल के ऐसे लोगों और ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है जो भारतीय मूल के लोग नहीं हैं, लेकिन भारतीय मूल के लोगों से विवाहित हैं। ओसीआई स्थिति वाले व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) के रूप में जाना जाता है। ओसीआई स्थिति विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत आने के लिए एक स्थायी वीजा है।