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वाराणसी

कोरोना का कहरः बच्चों, बुजुर्गों, गंभीर बीमारी वालों और पूर्व संक्रमितों के घर से बाहर निकलने पर रोक

वाराणसी में कक्षा-10 तक के बच्चों एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग कोमोर्बिडीटी हैं, या टीबी, हृदय रोगी, अन्य किसी गंभी बीमारी से ग्रसित और पूर्व में कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों का घर से बाहर निकलने पर रोक। आकस्मिक परिस्थिति में ही निकल सकेंगे। 10वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद।

वाराणसीJan 09, 2022 / 09:33 pm

Ajay Chaturvedi

कोरोना वायरस (प्रतीकात्मक फोटो)

कोरोना वायरस (प्रतीकात्मक फोटो)

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

वाराणसी. कोरोना के तेज होते संक्रमण के मद्देनजर जिले में बंदिशें बढ़ा दी गई हैं। कलेक्टर कौशल राज शर्मा ने कहा है कि ‘नोवल कोरोना वायरस‘ के संक्रमण को भारत में महामारी घोषित किया गया है। वर्तमान समय में कोरोना का संक्रमण पुनः तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या प्रतिदिन 300 से अधिक हो रही है। साथ ही जिले में कोरोना से संक्रमित कुल व्यक्तियों की संख्या 1000 से ऊपर हो गई है। ऐसे में सख्त निर्णय लिया गया है, ताकि कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके।
इनके घर से निकलने पर रोक


कलेक्टर शर्मा ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में कक्षा-10 तक के बच्चों,60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग कोमोर्बिडीटी हैं, या टीबी, हृदय रोग या अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित हैं या जो पूर्व में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, उनके आपात स्थिति के अलावा घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है।
रात्रिकाली कर्फ्यू रात 10 से सुबह 06 बजे तक
इसके अलावा अब जिले में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लागू रहेगा। रात्रि 10.00 बजे के बाद बिना किसी आकस्मिक कारण के घर से बाहर निकलने पर महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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10वीं तक के स्कूल 16 तक बंद
जिले में कक्षा-10 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई से संबद्ध विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए 16 जनवरी तक बंद किया गया है। इन विद्यालयों में ऑन लाइन कक्षा संचालन की स्वतंत्रता रहेगी।
धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक नियंत्रित करेंगे भीड़
जिले के समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों, प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि अपने धार्मिक स्थल में पीक आवर्स में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समयसारिणी जारी करें, ताकि एक ही समय में ज्यादा श्रद्धालु धार्मिक स्थल परिसर में न आ सकें।
सार्वजनिक पार्क, स्टेडियम में जाना शाम चार बजे के बाद प्रतिबंधित
जिले के समस्त सार्वजनिक पार्क, समस्त गंगा व वरूणा नदी के घाट, मैदान, स्टेडियम धरना स्थल आदि में सायंकाल 04.00 बजे के बाद जन-सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से उक्त अवधि के उपरान्त केवल नाव में यात्रा करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन इनका घाट पर रूकना या बैठना प्रतिबंधित होगा।
गंगा पार रेत में एकत्र होने पर रोक
गंगा नदी के उस पार रेत के क्षेत्र में सभी प्रकार के पर्यटकों तथा जन-सामान्य का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया जाता है तथा इस सार्वजनिक स्थल पर सभी प्रकार के मनोरंजन के साधनों को भी बन्द करने के आदेश दिए जाते हैं।
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रेलवे, बस स्टैंड के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश
रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड के लिए स्टेशन निदेशक, स्टेशन प्रभारी एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, रोडवेज विशेष रूप से लोगों की लाईन लगाकर आगमन व प्रस्थान सुनिश्चित कराएंगे तथा लोगों के बैठने के स्थान पर एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी लगाया जाना सुनिश्चित कराएंगे।
बैकों में बेहद जरूरी काम वाले ही जाएंगे
जिले में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों व बैंक, बीमा कार्यालय आदि में केवल उन्हीं व्यक्तियों का जाना अनुमन्य होगा, जिन्हें अत्यन्त आवश्यक कार्य होगा।
दुकानों में दुकानदार, सेल्समैन को मास्क लगाना अनिवार्य
सभी दुकानदार, दुकान के कर्मचारी तथा ग्राहकों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है।

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