जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने इरफान सोलंकी उसके भाई और अन्य के खिलाफ कब्जा करने की नीयत से झोपड़ी में आग लगाने का मुकदमा दर्ज कराया था। अपनी तहरीर में उन्होंने बताया कि 7 नवंबर 2022 की रात 8 बजे जब उनका परिवार शादी में गया था। इस दौरान इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और उसके साथियों ने आग लगा दी। जिससे उसकी पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई।
3 जून को सुनाई गई थी सजा
अपनी तहरीर में नजीर फातिमा ने तत्कालीन विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ, शौकत को नामजद किया था। लंबी सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते 3 जून को सभी आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई। इसके बाद इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई। जो सीसामऊ विधानसभा से विधायक थे। अब यहां पर उप चुनाव होना है।
रंगदारी पर आरोप तय होना है
आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से अदालत लाया गया। जहां पर रंगदारी के केस पर आरोप तय होंगे। जिसमें इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, आसिफ दलाल, इश्तियाक आदि शामिल है।