मतगणना अभिकर्ताओं को मतदान हाल में घूमने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता हाल में घूम सकते हैं। आरओ की अनुमति के बिना कोई भी हाल में न ही प्रवेश करेगा और न ही बाहर जा सकेगा। मतगणना कक्ष में प्रवेश करने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी, आरओ द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र साथ में रखें। मतगणना के दिन सुबह 6 बजे मतगणना केंद्र में पहुंचना होगा। मतगणना हाल और टेबल का नियुक्ति आदेश एकत्र करें। मोबाइल, कैमरा न ले जाएं, क्योकि इन उपकरणों की तलाशी गेट से आगे ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही मतगणना टेबल पर कर्मचारियों के कर्तव्य, पीबी गणना, मतगणना टेबल एवं मतगणना अधिकारी डाक मत पत्र के खारिज होने के आधार, सीयू की जांच, सत्यापन, सीयू की सील खोलने के कारण, रिजल्ट सेक्शन की सील खोलना आदि की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव गोविन्द सिंह मरकाम, प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी डा अभय पाण्डेय, सहायक नोडल अधिकारी डा स्वामी सहित प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे।