किताब-यूनिफॉर्म के लिए नहीं करेंगे बाध्य
स्कूल संचालक अधिकृत एजेंसी, जिसमें एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक निगम आदि द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों, मुद्रकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को विद्यालय में अध्यापन के लिए प्रतिबंधित करेंगे। स्कूल संचालक सुनिश्चित करेगें कि उक्त के अतिरिक्त अन्य विषयों जैसे नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान,कम्प्यूटर आदि की प्रकाशकों, मुद्रकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूल संचालक द्वारा विद्यार्थियों, अभिभावकों को पुस्तकें, कापियों, संपूर्ण यूनिफार्म आदि संबंधित स्कूल, संस्था अथवा किसी भी एक दुकान, विक्रेता, संस्था विशेष से क्रय किए जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
सेट लेने के लिए न करें बाध्य
स्कूल संचालक, विक्रेता द्वारा पुस्तकों के सेट की कीमत बढ़ाने के लिए अनावश्यक सामग्री जो निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, का समावेश नहीं किया जाएगा। कोई भी विक्रेता किसी भी कक्षा के पूरे सेट को क्रय करने की बाध्यता नहीं रखेगा। यदि किसी विद्यार्थी के पास पुरानी किताबें उपलब्ध हो तो उसके केवल उसकी आवश्यकता की पुस्तकें को ही विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
दो से ज्यादा यूनिफॉर्म न हो
नोट बुक (कॉपी) पर ग्रेड, किस्म, साईज, मूल्य, पेज की संख्या आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। कोई भी विद्यालय अधिकतम दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे। ब्लेजर इसके अतिरिक्त होगा, विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्कूल यूनिफार्म का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि कम से कम 3 सत्र तक उसमें परिवर्तन नहीं हो। विद्यालय प्रशासन ने वार्षिकोत्सव अथवा अन्य किसी आयोजन पर किसी भी प्रकार की वेशभूषा को विद्यार्थियों, पालकों को क्रय करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।