अब तक गिरफ्तार मुख्य आरोपियों सहित 9 जनों के अभी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में है। एनआईए की विशेष कोर्ट में गवाहों के अभी बयान चल रहे है। इधर, परिजनों को न्याय का इंतजार है। हत्याकांड के बाद अभी भी आरोपियों का चेहरा लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है।
गौरतलब है कि मालदास स्ट्रीट भूत महल मार्ग पर ठीक दो साल पहले 28 जून 2022 को दो आरोपियों ने कन्हैयालाल की गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड का वीडियो वायरल होने के बाद पूरा देश सहम गया था। इस घटनाक्रम के बाद केन्द्र ने एनआइए टीम को जांच सौंपी गई थी। टीम ने जांच के बाद मामले में कुल 11 आरोपी बनाए जिनमें 9 की गिरफ्तारी हुई 2 आरोपी अभी बाकी है।
अब आगे क्या?
कन्हैया के बेटों के बयान के लिए गुरुवार को सीआई हनुमंतसिंह सहित चार जनों के बयान होने थे, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से कुछ दस्तावेज मांगने के कारण बयान नहीं हो पाए। सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि मामले में कन्हैयालाल के पुत्र के बयान हो चुके हैं। आगामी 6 जुलाई को इन बयानों पर तर्क वितर्क होना है। कोर्ट के आदेशानुसार आगे बयान निरंतर करवाए जाएंगे।
ये आरोपी बंद है अजमेर जेल में
- रियाज अतारी, मोहम्मद गौस, मोहसीन खां,आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसीन, वसीम अली, फाहद मोहम्मद शेख, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खां
- ये है बाकी : कराची पाकिस्तान निवासी सलमान व अबू इब्राहिम
160 गवाह है प्रकरण में
कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआइए ने कुल 160 गवाह बनाए है, इन गवाहों में उदयपुर के अलावा अलग-अलग राज्यों के भी कई गवाह है। इन सब गवाहों की गवाही में निश्चित रूप से समय लगेगा।इन धाराओं में हुआ था चालान पेश
- 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की हुई थी नृशंस हत्या
- 29 जून को गृह मंत्रालय ने प्रकरण की जांच एनआईए को सौंपी
- 30 जून 2022 को एनआईए कोर्ट जयपुर की ओर से उदयपुर से प्रकरण व पत्रावली जयपुर हस्तांतरित करने के लिए लिखा गया।
- 22 दिसम्बर 2022 को एनआइए द्वारा विशेष न्यायालय में 11 अभियुक्तगण के खिलाफ भादस की धारा 120 बी,449,302,307,153 (ए) व 295, यूपीए की धारा 16,18 व 20 तथा आम्र्स एक्ट की धारा 4/25 (1बी) के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
यह भी पढ़ें