मामला 1: नाबालिग से दुष्कर्म का मामला
एडीजीसी रवींद्र सिंह व पीड़िता के अधिवक्ता सत्यदेव पांडेय ने बताया करौंदीकला थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिक किशोरी से दुराचार के मुख्य आरोपी अवधेश कुमार गुप्ता को न्यायालय ने दस साल की जेल और तीस हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। बीते वर्ष 19 फरवरी की घटना में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र भेजा।
इसी मामले में साजिश रचने के आरोपी सत्यम गुप्ता को न्यायालय ने तीन साल की जेल और 5000 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदण्ड की धनराशि में से 75 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
एडीजीसी रवींद्र सिंह व पीड़िता के अधिवक्ता सत्यदेव पांडेय ने बताया करौंदीकला थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिक किशोरी से दुराचार के मुख्य आरोपी अवधेश कुमार गुप्ता को न्यायालय ने दस साल की जेल और तीस हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। बीते वर्ष 19 फरवरी की घटना में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र भेजा।
इसी मामले में साजिश रचने के आरोपी सत्यम गुप्ता को न्यायालय ने तीन साल की जेल और 5000 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदण्ड की धनराशि में से 75 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
मामला 2: छेड़छाड़ के आरोप में हुई जेल
वहीं कोर्ट ने दूसरे मामले में अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र से जुड़े छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी अनिल व अमित कुमार को एक साल की जेल और कुल 12000 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वहीं कोर्ट ने दूसरे मामले में अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र से जुड़े छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी अनिल व अमित कुमार को एक साल की जेल और कुल 12000 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला 3: छेड़छाड़ में 3 साल की सजा
अमेठी गांव की एक पीड़िता से छेड़छाड करने के मामले में अभियुक्त विशाल साहू को दोषी मानते हुए तीन साल की जेल और 6000 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अमेठी गांव की एक पीड़िता से छेड़छाड करने के मामले में अभियुक्त विशाल साहू को दोषी मानते हुए तीन साल की जेल और 6000 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।