9 साल पहले हुई थी हत्या की वारदात
घटना 9 साल पहले की है। सहारनपुर में एक दैनिक समाचार पत्र के मालिक और उनके बेटे पर हमला बोल दिया गया था। इस हमले में बेटे की मौत हो गई थी जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में अखबार के मालिक ने पांच लोगों के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में ही चार्जशीट दाखिल की थी। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी माना और इन्हे फांसी की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया।
कार रुकवाकर फिल्मी अंदाज में कर दी थी हत्या
पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र, अमरजीत, गुरु प्रताप उर्फ हनी, गुरनीत और गुरमीत के खिलाफ हत्या के आरोपों में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप था कि इन्होंने सतपाल छाबड़ा और कर्मवीर की गाड़ी को रोका और दोनों के साथ मारपीट करते हुए कर्मवीर को मौत के घाट उतार दिया। हमले में घायल हुए सतपाल को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची। न्यायालय ने इसी चार्जशीट के आधार पर कर्मवीर की हत्या के सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया।