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Valmiki Nigam scam: ईडी अधिकारियों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने FIR पर लगाई रोक

Valmiki Nigam scam: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारियों के खिलाफ शहर के एक थाने में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) पर रोक लगा दी।

बैंगलोरJul 24, 2024 / 09:52 am

Shaitan Prajapat

Valmiki Nigam scam: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारियों के खिलाफ शहर के एक थाने में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) पर रोक लगा दी। ईडी ने अपने अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार के एक अधिकारी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत को चुनौती दी थी। अधिकारी ने प्राथमिकी में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाला मामले में पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र और मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या का नाम लेने के लिए ईडी अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया था।

ईडी अधिकारियों को मिली राहत

सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक कल्लेश बी. की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर सोमवार को विल्सन गार्डन थाने में ईडी के उप निदेशक मित्तल और सहायक निदेशक मुरली कन्नन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ईडी अधिकारियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि घोटाले के संबंध में ईसीआईआर दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता अधिकारी कल्लेश से पूछताछ की गई और निगम के कार्यालय की भी तलाशी ली गई।

हाईकोर्ट ने एफआईआर पर लगाई रोक

अदालत ने कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायाधीश एम. नागप्रसन्ना ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगाते हुए राज्य को अगले दो सप्ताह में अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय की गई है।

सीएम के नेतृत्व में प्रदर्शन

सत्तारूढ़ कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की छवि खराब करने और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां मंगलवार को विधानसभा परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष मुख्यंमत्री सिद्धरामय्या, उप मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और कांग्रेस के विधायकों व मंत्रियों ने प्रदर्शन किया।

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