पुलिस ने सास सहित 3 आरोपियों के खिलाफ धारा 450, 376 डी व अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता ने रविवार को पदमपुर थाने में परिवाद दिया। थाना प्रभारी सुरेन्द्र राणा ने बताया कि पीड़िता ने बताया कि 26 बीबी निवासी गोपी राम बिश्नोई और पदमपुर वार्ड 16 निवासी परमजीत महजबी दोनों का उसकी सास से अवैध संबंधों के चलते घर आना जाना था। ये दोनों उस पर बुरी नजर रखते थे। 23 अप्रेल को किसी काम से वह अपनी ननद के घर पहुंची तो वहां ननद और ननदोई नहीं मिले, लेकिन दोनों आरोपियों गोपीराम और परमजीत सिंह ने उसे कमरे में बंद कर पिस्तौल की नोक पर दुष्कर्म किया।
दोनों ने यह बात किसी को न बताने पर पति को जान से मारने की धमकी दी। इनका कहना था कि सास बार-बार बोल रही थी कि बहू के बच्चा नहीं हो रहा है। जब उसने पति और ननदोई को बताई तो उन लोगों ने आरोपियों को उलाहना दिया। इन लोगों का कहना था कि वे झाड़ फूंक करके जो इष्ट देव आदेश करते हैं, उसके अनुसार काम करना पड़ता है तो ही बच्चा हो सकता है। 25 अप्रेल को आरोपी पति और ननदोई से फिर झगड़े करने को उतारू हो गए। पुलिस ने जांच करणपुर वृताधिकारी संजीव कुमार चौहान को दी है। सीओ ने बताया कि सोमवार को जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।