ये था मामला
दरअसल, सोनू कंवर नाम के एक व्यक्ति ने
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट लेने के लिए पैसे जमा किए थे। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उसे न तो फ्लैट मिला और न ही पैसे। इसके बाद उसने राजस्थान सरकार के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में मामले की शिकायत की। जहां कोर्ट ने शिकायतकर्ता को पैसे लौटाने का फैसला सुनाया था। लेकिन इस आदेश के बाद भी शिकायतकर्ता को पैसे नहीं दिए गए। इस पर शिकायतकर्ता ने सिरोही CGM कोर्ट में न्याय की अपील की। जहां उन्होंने दलील दी कि कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की जा रही है। इसके बाद सीजीएम कोर्ट ने मंगलवार (24 सितंबर) को कलक्टर की गाड़ी जब्त करने के आदेश दिए।
कोर्ट ने कहा- कलक्टर ने बरती लापरवाही
उल्लेखनीय है कि मामले में कोर्ट के 26 जनवरी 2024 शिकायतकर्ता सोनू कंवर के पक्ष में फैसला सुनाया था। जिसमें कलेक्ट्रेट को 4 लाख 60 हजार 908 रुपए का अवार्ड निर्धारित आदेश दिया। इसके बाद भी कलेक्टर की तरफ से सोनू कंवर को उक्त राशि और ब्याज नहीं लौटाने पर न्यायालय ने कलक्टर की कार का कुर्की आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में कलेक्टर ने लापरवाही बरती एवं कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई।