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video: नाबालिग को भगाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई दस वर्ष के करावास की सजा

भानगढ़ थानांतर्गत क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई थी घटना, पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत किया था मामला दर्ज, करीब पांच वर्ष सुनाया न्यायालय ने फैसला

सागरDec 29, 2023 / 01:28 pm

sachendra tiwari

Court Decision In Big issue

बीना. पाक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निर्मल मंडोरिया ने दस वर्ष के सश्रम कारावास और आर्थदंड से दंडित किया है। करीब पांच साल तक न्यायालय में मामला चलने के बाद फैसला सुनाया गया। मामले में डीएनए रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई थी।
विशेष लोक अभियोजक श्यामसुंदर गुप्ता ने बताया कि भानगढ़ थाना में अक्टूबर 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी दो बहनें एक किसान के यहां फसल काटने गई थीं और एक बहन 18 अक्टूबर की सुबह किसान के यहां से दुकान सामान लेने गई थी, जो वापस नहीं लौटी। उसने पीडि़ता की तलाश उमरिया, शहडोल, ललितपुर आदि जगहों पर की थी। इसके बाद पता चला कि जिस गांव से उसकी बहन लापता हुई है, वहां ललितपुर निवासी एक व्यक्ति फसल काटने आया था, जो 18 अक्टूबर 19 को पीड़िता को बहला, फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर भानगढ़ पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर पीडि़ता तक पहुंची थी। पूछताछ में उसने बताया था कि शादी का झांसा देकर आरोपी उसे ललितपुर के एक गांव लेकर गया था, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण और डीएन टेस्ट कराकर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय में करीब पांच साल तक मामला चला, जहां पीड़िता के माता-पिता ने घटना का समर्थन नहीं किया। विशेष लोक अभियोजक द्वारा पीड़िता की जन्मतिथि के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें नाबालिग होना पाया गया और डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव आने पर आरोपी को पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया। पाक्सो एक्ट के मामलों में न्यायालय द्वारा लगातार फैसले सुनाए जा रहे हैं, कुछ दिनों पूर्व ही एक आरोपी को बीस वर्ष के कारावास की सजाई सुनाई थी।

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