आपको बता दें कि सागर जिले के बीना शहर के अंतर्गत आने वाली बीना विधानसभा से कांग्रेस की महिला प्रत्याशी एडवोकेट निर्मला सप्रे के खिलाफ बीना थाने में आदर्श आचार संहिता और कलेक्टर द्वारा जारी धारा 144 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ बीना थाने में आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है।
यह भी पढ़ें- MP Election 2023 : अखिलेश यादव बोले- भाजपा ने देश-प्रदेश को किया खोखला, जातिगत जनगणना पर भी गंभीर आरोप
इसलिए दर्ज हुआ केस
दरअसल, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सप्रे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कृषि उपज मंडी प्रांगण में बिना अनुमति के राजनैतिक सभा की थी। बता दें कि साल 2013 में बीना विधानसभा से उन्हें उम्मीदवार बनाया था। उस समय भाजपा के धरमू राय ने उन्हें हरा दिया था। इसके बाद इस साल एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार भी निर्मला सप्रे का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक महेश राय से है।