यह जानकारी जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी गई। कलेक्टर रुचिका चौहान की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सहायक कलेक्टर तपस्या परिहार, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी गण, जिला पंचायत उपाध्यक्ष डीपी धाकड़, जाफर हुसैन, राजेंद्र सिंह लुनेरा, एमएल नगावत, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जुझार सिंह जोधा, समरथ चौहान, अपर कलेक्टर जमुना भिड़े, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार फुलपगारे, एसडीएम राहुल धोटे, चंद्रसिंह सोलंकी तथा तहसीलदार गण उपस्थित थे।
वेबसाइट पर अपलोड बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि शिफ्टिंग विलोपन और संशोधन वेरीफिकेशन की प्रविष्टि ईआरएमएस में की जाकर एकीकरण उपरांत फोटो युक्त और फोटो रहित प्रारूप मतदाता सूची रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जनरेट की जाकर डिजिटल हस्ताक्षर से आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। आयोग द्वारा दावा आपत्ति के संबंध में निर्धारित आवेदन पत्रों के प्रारूप में परिवर्तन कर नए प्रारूप ईआर-1 परिवर्धन के लिए ईआर -2 विलोपन के लिए और ईआर -3 संशोधन के लिए जारी किए गए हैं। यह सभी आवेदन पत्र प्राधिकृत कर्मचारी के पास उपलब्ध रहेंगे। कलेक्टर ने बताया कि परिवर्धन दावा केवल मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई मतदाता अपना नाम सूची के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अंतरित करना चाहता हो तो उसके द्वारा भी इसी प्रारूप में दावा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार विलोपन आपत्ति केवल ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसका नाम संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित है अर्थात जो संबंधित ग्राम पंचायत का मतदाता है। संशोधित आपत्ति मतदाता सूची में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के ब्योरे जैसे मकान नंबर, नाम, पिता पति का नाम, आयु के संबंध में अशुद्धि या त्रुटी पर आपत्ति हो सकती है। ऐसी आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे संबंधित प्रविष्टि है इसके लिए किसी अन्य मतदाता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है।
जांच सूची भी वेंडर द्वारा उपलब्ध कराई कलेक्टर चौहान ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के साथ जांच सूची भी वेंडर द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जांच सूची में ऐसे मतदाताओं के नाम हैं जिनके नाम संबंधित ग्राम पंचायत की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल है लेकिन विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जांच सूची में शामिल इन मतदाताओं के संबंध में गहन स्थानीय जांच की जाएगी। जांच के आधार पर युक्तियुक्त कार्रवाई की जाएगी। दावे आपत्ति प्राप्त करते समय प्रारूप मतदाता सूची के साथ-साथ यह जांच सूची भी प्रकाशित की जाएगी ताकि इन नामों के संबंध में दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का संपूर्ण अवसर उपलब्ध हो सके। प्रारूप मतदाता सूची जनरेट होने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वेंडर से डुप्लीकेट सूची तत्काल प्राप्त करना है। डुप्लीकेट सूची में ऐसे मतदाताओं की जानकारी होगी जिनके नाम मतदाता सूची में दो या अधिक स्थानों पर दर्ज हैं। इसके अंतर्गत डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम एक ही ग्राम पंचायत में दो या दो से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं या डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले की ही ग्राम पंचायत एवं नगरी निकाय दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है। डुप्लीकेट मतदाता सूची में दो स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज होने के संबंध में आयोग के निर्देश अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक दौहरे नामों के विलोपन की कार्यवाही संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी।
बारकोड स्टिकर चस्पा किए जाएंगे बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची के संबंध में प्राप्त दावे आपत्ति के आवेदन पत्रों पर राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा प्रदाय किए गए बारकोड स्टिकर चस्पा किए जाएंगे। संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे आपत्ति का निराकरण डिजिटल हस्ताक्षर से किया जाएगा। दावे आपत्ति के संबंध में वेंडर द्वारा किए गए कार्य की जांच एक लिस्ट से अनिवार्य तौर पर की जाएगी। दावे आपत्तियों और डुप्लीकेट नाम वाले मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात ग्राम पंचायत की अनुपूरक सूची तैयार कर 1 जनवरी 2019 की स्थिति में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि आयोग मतदाता सूचियों की तैयारी में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सहभागिता चाहता है जिससे कि मतदाता सूचियों की तैयारी में पारदर्शिता एवं यथार्थता रखने में सुविधा होगी। आयोग का ऐसा अनुमान है कि प्रारूप मतदाता सूचियों के प्रकाशन पश्चात राजनीतिक दलों द्वारा मतदाता सूचियों की विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने की दिशा में अपेक्षित सक्रियता समय रहते नहीं दिखाई जाती है। यदि प्रारूप मतदाता सूची की विसंगतियां समय रहते संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के ध्यान में ला दी जाएं तो उन विसंगतियों का निराकरण मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पूर्व किया जा सकता है। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपेक्षा की गई कि वह प्रारूप मतदाता सूचियों के संबंध में मैदानी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जानकारी प्राप्त कर प्रारूप मतदाता सूचियों को अध्ययन किए जाने की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता हेतु आयोग के निर्देश अनुसार मतदाता सूची एजेंट की नियुक्ति की जा सकेगी। मतदाता सूची में गणमान्य नागरिक, वरिष्ठजन, सामाजिक कार्यकर्ता, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम दर्ज होने से छूट न जाए इस का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
standing committee meeting ” src=”https://new-img.patrika.com/upload/2019/11/15/standig_cmty_5366658-m.jpg”> स्थानीय निर्वाचन शाखा से प्राप्त मतदाता सूची एजेंट मतदाता सूची के संबंध में दावे आपत्तियां प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वहां केवल एक मार्गदर्शक के रूप में मतदाताओं को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेंगे, वे अपने अधिकारिता क्षेत्र में मृत एवं अन्यत्र स्थानांतरित मतदाताओं की सूची प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारित प्रारूप तीन एवं चार में प्रस्तुत कर सकेंगे। संबंधित एजेंट को उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता के संबंध में घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई सूची उसकी जानकारी के आधार पर सत्य हैं। उक्त घोषणा के मिथ्या होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। प्रारूप मतदाता सूची की शुद्ध् एवं त्रुटिरहित सूची तैयार करने के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। प्रारूप मतदाता सूची की सीडी 100 रूपए शुल्क जमा किया जाकर संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, स्थानीय निर्वाचन शाखा से प्राप्त की जा सकती है।