mp news: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के कलेक्टर राजेश बाथम ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसे उनका बेतुका निर्णय कहा जा रहा है। जारी आदेश के मुताबिक धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने वालों को कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय से 100 मीटर की दूरी रखनी होगी और इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के जारी होने के बाद लोगों का कहना है कि जिले के कलेक्टर और एसपी ही जब जनता से ऐसे दूरी बनाएंगे तो भला जनता अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएगी।
रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम की ओर से 6 दिसंबर को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि विभिन्न दलों, संघों व समूहों द्वारा अपनी समस्याओं व मांगों को लेकर आए दिन कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय में जुलूस, धरना प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से नारेबाजी की जाती है जिससे दोनों ही कार्यालयों में होने वाला कामकाज प्रभावित होता है। इसे रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध की घोषणा की जारी है। अब कलेक्टर कार्यालय व एसपी कार्यालय परिक्षेत्र व उसके बाहर 100 मीटर की परिधि में दल, संघ, संगठन तथा समूह अपनी समस्याओं व मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगें और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे।
कलेक्टर के इस आदेश के बाद के बाद लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एसपी और कलेक्टर जिले के दो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं ऐसे में अगर वही जनता से इस तरह से दूरी बनाएंगे तो फिर जनता की फरियाद व समस्याएं कौन सुनेगा। कुछ लोगों का कहना है कि इस समय कई स्कूलों में छह माह की परीक्षा शुरू हो गई है। सरकारी स्कूलों में शुरू होने वाली है। शहर से लेकर अंचल में डीजे का शोर जारी है और प्रदर्शन के दौरान होने वाले शोर के चलते सिर्फ कलेक्टर व एसपी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में रोक लगाई है। बता दें कि दो साल पहले भी तत्कालीन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इसी तरह का निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया था जिसकी खबर पत्रिका ने प्रकाशित की थी और फिर तत्कालीन कलेक्टर ने आदेश को वापस ले लिया था और इसमें बड़े बदलाव भी किए थे।