बता दें कि कमर, नन्नो, गुड्डू पुत्र वली मौहम्मद उर्फ मुन्ने खां, जमीर पुत्र खलील निवासी मौहल्ला मियांजान गप्पी की गली कुण्डा थाना सदर के खिलाफ दर्ज हुआ था। घटना साल 2000 की है, मोहल्ला मियांजान थाना कोतवाली में घटित हुई थी। आज इसमें न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या-3/गैंगस्टर ने अपना फैसला सुनाया।
मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली गोवर्धन दास ने विवेचना की थी। अभियुक्त द्वारा वादी के चचेरे भाई एवं पड़ोसी की गोली मारकर रंजिशन हत्या कर दी गई थी। मामले में अभियुक्त कमर को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।