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रेलगाडिय़ों में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील, विस्फोटक (गैस सिलेंडर, कैरोसीन,पेट्रोल, डीजल,पटाका सामान इत्यादि लेकर यात्रा न करें। इससे बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है और ऐसी गलती से लोगों की जान-माल की नुकसान भी हो सकता है। रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील,विस्फोटक सामानों को लेकर जाना धारा 164 रेल अधिनियम अपराध के तहत दण्डनीय अपराध है।
ऐसे करते पकड़े जाने पर तीन साल तक का कारावास एवं जुर्माना का प्रावधान है। इसी क्रम में मंडल रेल प्रबंधक नमिता त्रिपाठी के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा मंडल के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों तथा मंडल से गुजरने वाली गाडिय़ों में विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान चलाई जा रही है। इस जागरूकता एवं सघन चेकिंग अभियान के दौरान 30 अक्टूबर से 16 नवंबर तक15 यात्रियों द्वारा कैरोसीन, पेट्रोल, डीजल तथा पटाखे लेकर यात्रा करने के साथ ही पेंट्रीकार की चेकिंग के दौरान गैस सिलेंडर पाए जाने पर रेल नियम धारा 164 के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान 49 धूम्रपान के मामले तथा 3029 बिना लगेज बुकिंग के मामले दर्ज किए गए। 83 अनधिकृत वेंडरों के विरुद्ध रेल नियम तहत कार्रवाई की गई।
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इस अभियान के तहत वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों व कर्मियों द्वारा गाडिय़ों के पैंट्रीकारों सहित यात्री डिब्बों में जाँच कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। गाडिय़ों में धूम्रपान पर रोक, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता तथा वैधता भी जांच की जा रही है। यात्रियों को ट्रेनों में यात्रा करते समय अग्नि सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से भी प्रतिबंधित सामानों को ट्रेन में नहीं ले जाने के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनसे आग्रह किया जा रहा है। यह अभियान आगे भी पूरा माह नवंबर तक जारी रहेगा।