नियम के अनुसार, 20 हजार से कम आबादी वाले क्षेत्र में 220 मीटर की दूरी पर दुकान हो सकती है, लेकिन विभाग ने सागर हाईवे पर दुकान खोलने की अनुमति दे दी। अब मामला खुला तो अफसर बचाव की मुद्रा में आ गए। जिला पंचायत जहां इसे गलत कह रहा है, वहीं आबकारी का दावा है, दुकान पीएम आवास में नहीं है।
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खुद को बचाने में जुटा आबकारी विभाग
जानकारी गलत है पठारी की शराब दुकान पीएम आवास में नहीं खुली है। हमने जांच कराई है। यह जानकारी पूरी तरह गलत है।- वंदना पांडेय, सहायक आयुक्त आबकारी हमारी जांच में आवास पठारी की शराब दुकान की शिकायत पर हमने जांच कराई थी। यह दुकान पीएम आवास में खुली है। यह पूरी तरह गलत है। – अंजू पवन भदौरिया, सीईओ, जिला पंचायत