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विभाग ने ये भी कहा है कि उच्च शिक्षा अध्ययन की अनुमति की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य विभाग के इस फरमान के बाद नर्स एसोसिएशन ने एसीएस हैल्थ को पत्र लिखकर एनओसी देने की मांग की है।
हाल ही में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी नर्सों ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की थी। ज्यादातर नर्सों के पास बीएससी की डिग्री होती है। इस कारण वे प्रमोशन के लिए एमएससी की पढ़ाई करना चाहती हैं। इसके लिए विभाग से एनओसी लेना जरूरी होता है। कई नर्सों ने एमएससी के लिए आवेदन तो कर दिया था, लेकिन बिना एनओसी के उनका चयन नहीं हो पाएगा। वे चिकित्सा शिक्षा विभाग की काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो पाएंगी।
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इस मामले को लेकर कुछ नर्सों ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई है। इस पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हर साल 10 से 15 नर्सें एमएससी करती हैं। उनके लिए प्रवेश में कोटा भी होता है। उन्हें कोर्स के दौरान वेतन मिलता है। ये इन सर्विस कैटेगरी के तहत एडमिशन के लिए आवेदन करती हैं। बाकी छात्राओं को स्टायपेंड दिया जाता है।