रायपुर

Code Of Conduct In India: लोकसभा चुनाव के लिए लागू हुई आचार संहिता, इन कामों पर लगी रोक… जानिए क्या है नियम

Code of Conduct Implement: छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कुछ हीर देर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। (ECI Press conference)

रायपुरMar 16, 2024 / 03:54 pm

Shrishti Singh

Code of Conduct Implement: छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कुछ हीर देर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। (ECI Press conference) चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। (loksabha chunav 2024) लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है। (code of conduct implemented)
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Lok Sabha Chunav 2024 : चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू… छत्तीसगढ़ समेत भारत में लागू हुई आचार संहिता

Lok Sabha Chunav 2024 : चुनाव आयोग की ओर से जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाती है। तभी से ‘मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट’ यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है।(code of conduct) विधानसभा चुनाव में ये राज्य स्तर पर और लोकसभा चुनाव में पूरे देश में आचार संहिता लागू होती है।
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Lok Sabha Election 2024 : – चुनाव आयोग की तरफ से जारी नियमों के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान कोई पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जो – आपसी नफरत पैदा कर सकती है या जातियों और समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है।
– चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को विपक्षी दलों या नेताओं पर असत्यापित आरोप लगाने या आलोचना करने से बचना चाहिए. निजी जिंदगी पर कमेंट न करें।
– कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
– कोई उम्मीदवार वोटों के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं कर सकता. धर्म/जाति के नाम पर वोट न मांगे।
– मतदाताओं को रिश्‍वत देना, उन्‍हें डराना धमकाना, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार-प्रसार करना आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी।
– जुलूस के दौरान दूसरे दलों को दिक्कत न दें. एक पार्टी के पोस्टर दूसरी पार्टी नहीं हटा सकती है।
– इसके अलावा वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाएं सभी पर प्रतिबंध लग जाता है।

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