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CG Registry Case: सावधान! पहली बार संपत्ति कर भरने वाले को दिखानी होगी जमीन की रजिस्ट्री, जानिए क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

Registry News: छत्तीसगढ़ सरकार निकायों में अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। दरअसल अब नगरीय प्रशासन विभाग ने निकायों से कहा है कि पहली बार संपत्तिकर जमा करने वालों से जमीन की रजिस्ट्री या अन्य दस्तावेज जरूर मांगे।

रायपुरAug 31, 2024 / 01:28 pm

Khyati Parihar

CG Registry Case: निकायों में अवैध कब्जों को चिह्नित करने के लिए शासन ने एक नया नियम जारी किया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने निकायों से कहा है कि पहली बार संपत्तिकर जमा करने वालों से जमीन की रजिस्ट्री या अन्य दस्तावेज जरूर मांगे। इसके बाद ही जमीन मालिक से संपत्ति कर लें। यदि जमीन की रजिस्ट्री या अन्य दस्तावेज जैसे पट्टा आदि नहीं दिखा पाते हैं, तो उसे अवैध कब्जा माना जाएगा और संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।

क्यों पड़ी इसकी जरूरत

निकायों से शासन को नजूल जमीनों पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। यही कारण है कि शासन का निकायों में नजूल जमीन पर कहां-कहां अवैध कब्जा है, इसे चिह्नित करने का प्लान है। बता दें कि कई ऐसे निकाय हैं, जो राजस्व वसूली के बाद दो-तीन माह तक न तो अपने कर्मियों को सैलरी दे पाते हैं न ही स्ट्रीट लाइट के बिल का भुगतान कर पाते हैं। कई बार देखा गया है कि निकायों को राज्य शासन से मदद मांगनी पड़ती है।
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बड़े बकायदारों को नोटिस जारी करने का भी फरमान

नगरीय प्रशासन ने विभाग के निकायों को बड़े बकायदारों को नोटिस जारी कर बकाया वसूलने को कहा है, ताकि निकाय की आमदनी बढ़ सके। जो नोटिस के बाद भी रुपया जमा नहीं करते हैं, उनकी संपत्ति कुर्क करने कहा गया है। इसके अलावा नई कॉलोनियों में राजस्व वसूली पर फोकस करें। ऐसे (CG Registry Case) कॉलोनियों के बिल्डर जिन्होंने अनुज्ञा शुल्क जमा नहीं किया और कॉलोनी बनाना शुरू कर दी हैं, उनसे भी सख्ती से शुल्क की वसूली की जाए।

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