सिविल लाइन थाने में ईओडब्ल्यू के गवाह और उसके साथ जा रही महिला को धमकाने, गाली-गलौज, छेड़छाड़ व ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज किया गया है। पुरानीबस्ती थाने में नकदी, जेवर और दस्तावेज जबरदस्ती ले जाने का अपराध दर्ज हुआ है। दोनों मामले में अनवर ढेबर, शोएब ढेबर व अन्य को आरोपी बनाया गया है।
Crime News: सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 11 बजे ईओडब्ल्यू के एक मामले में गवाह अपने पहचान की महिला के साथ जा रहे थे। ईओडब्ल्यू ऑफिस से कुछ दूर शोएब ढेबर व अन्य लोगों ने उन्हें रोक लिया। गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उनके साथी महिला से छेड़छाड़ भी किया गया। पुलिस ने शोएब के साथ उनके पिता अनवर ढेबर के खिलाफ धारा 294, 34, 341, 354 (घ), 384, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।
यह भी पढ़ें
CG Liquor Scam: अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज, इलाज के लिए मांगी थी बेल…इनकी न्यायिक रिमांड बढ़ी
Raipur Crime News: फ्लैट से गहने, दस्तावेज चोरी कराए
पुरानी बस्ती इलाके के ढेबरसिटी लोटस टॉवर में रहने वाले इरफान मेघजी अपने परिवार के साथ कुछ दिनों से मुंबई में हैं। उनके फ्लैट – में ताला लगा हुआ है। 30 मार्च 2024 को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच ढेबरसिटी के कर्मचारी संजीव ने उन्हें कॉल करके बताया कि उनके सोहेल, पापा, निखिल खत्री ने उनके फ्लैट का ताला तोड़ दिया है। फ्लैट के अंदर से कुछ सामान ले गए हैं। ताला अनवर ढेबर ने तुड़वाया है। वीडियो कॉल के जरिए अनवर ने सोहेल, पापा और निखिल को उनके फ्लैट का ताला तोड़कर जो भी सामान मिले, उसे लाना कहा था। इरफान की फ्लैट से जेवर, दस्तावेज व नकदी गायब थे। इरफान ने शिकायत पुरानीबस्ती थाने में की। पुलिस ने अनवर ढेबर, सोहेल, पापा, निखिल के खिलाफ धारा 109, 34, 380, 454 के तहत अपराध दर्ज किया है।