CG Election: तीन से चार जगह नामांकन जमा करने की सुविधा
उम्मीदवार चाहे तो वो महापौर और पार्षद दोनों का चुनाव लड़ सकता है। यदि उम्मीदवारों को दोनों चुनाव में जीत हासिल होती हे, तो उसे किसी एक पद से इस्तीफा देना होगा। जबकि पिछली बार पार्षद को ही महापौर चुना गया था। इस बार महापौर चुनने का अधिकार सीधे जनता को दे दिया गया है। इसके अलावा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में पंच और सरपंच प्रत्याशियों के लिए विकासखंड स्तर पर तीन से चार जगह नामांकन जमा करने की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है।
वार्ड का निवासी ही बन सकेगा प्रस्तावक
चुनाव लड़ने का इच्छुक कोई भी उम्मीदवार अधिकतम दो नामनिर्देशन-पत्र जमा कर सकता है। इसके लिए प्रस्तावक भी लगेगा। प्रस्तावक केवल वही व्यक्ति बन सकता है, जो उस वार्ड का निवासी है। यदि प्रस्तावक का नाम वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है, तो उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो सकता है।21 का पार्षद और 25 साल का महापौर
राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर और पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा भी तय कर रखी है। पार्षद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 21 साल का होना अनिवार्य है। (Chhattisgarh News) वहीं महापौर पद के लिए आयु सीमा 25 वर्ष है। यह भी पढ़ें
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पंचायत चुनाव के लिए खास तैयारी
नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन जाम करने के लिए खास व्यवस्था की जा रही हे, ताकि उम्मीदवारों को ज्यादा परेशान न होना पड़े। जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है कि विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों को चार-पांच समूहों में बांटे। इसके बाद प्रत्येक समूह की पंचायतों में पंच तथा सरपंच पद के नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के उद्धेश्य से एक ऐसा प्रमुख स्थान छांटा जाए जहां हाट बाजार लगता हो, कोई उपयुक्त शासकीय भवन (शाला या अन्य कार्यालय) हो, पुलिस थाना या चौकी हो तथा जहां आने-जाने के लिए सुगम मार्ग और यातायात के साधन सुलभ हो।