रायपुर

CG Crime News: बेबीलॉन होटल में हाई प्रोफाइल जुआ का खुलासा, FIR में संचालक का नाम नहीं

CG Crime news: एफआईआर में जुआ खेलने वालों का नाम दर्ज है। जुआ खिलाने वाले होटल संचालक के खिलाफ अपराध तो दर्ज किया गया है..

रायपुरAug 29, 2024 / 05:20 pm

चंदू निर्मलकर

Raipur Crime news: तेलीबांधा के होटल बेबीलॉन कैपिटल में शहर के रसूखदारों के जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा और 10 जुआरियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है, लेकिन होटल संचालक का नाम एफआईआर ( CG Crime news ) में नहीं लिखा गया। एफआईआर में जुआ खेलने वालों का नाम दर्ज है। जुआ खिलाने वाले होटल संचालक के खिलाफ अपराध तो दर्ज किया गया है, लेकिन उसका नाम एफआईआर में छुपाया गया है।

CG Crime News: पिछले महीने ही होटल में युवती का मर्डर

CG Crime news: इसको लेकर शहरभर में चर्चा है। मामले में दूसरे दिन भी तेलीबांधा पुलिस होटल संचालक का पता नहीं कर पाई है। उल्लेखनीय है कि करीब माह भर पहले इसी ग्रुप के होटल बेबीलॉन इन में युवती का मर्डर ( Murder case) भी हुआ था। उल्लेखनीय है कि सोमवार की रात होटल बेबीलॉन कैपिटल के रूम नंबर 115 में जुआ-सट्टा खेलने की सूचना पुलिस को मिली।
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CG Murder case: छापामार कार्रवाई में पकड़े गए ये लोग

इसके बाद पुलिस ने मौके पर छापा मारा। मौके से निखिल सिंघानिया बिलाईगढ, रित्विक भंसाली टैगोर नगर, पारस वाधवा शंकर नगर, यश चावला धमतरी, ऋषभ भंसाली टैगोर नगर, दर्शन मूलवानी देवपुरी, गौरव गोलछा टैगोर नगर, अक्षय सचदेव धमतरी, पंकज चावला दलदलसिवनी, निखिल जगताप धमतरी पकड़े गए थे।

1 लाख 98 हजार 150 रुपए बरामद

पुलिस के मुताबिक सभी जुआ खेल रहे थे। उनके पास से कुल 1 लाख 98 हजार 150 रुपए बरामद हुआ था। सभी को रातोंरात छोड़ दिया गया। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में सबका नाम लिखा गया है, केवल होटल संचालक का नाम नहीं लिखा गया है। होटल की वेबसाइट पर फाउंडर के तौर पर परमजीत सिंह खनूजा लिखा है।

जमानती मामला, थाने से रिहा

जुआरियों के खिलाफ छत्तीसगढ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 5 के तहत अपराध दर्ज किया गया। जमानती अपराध का होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। होटल बेबीलॉन कैपिटल के मालिक के विरुद्ध छत्तीसगढ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 4 का पाए जाने से संचालक के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है।
दूसरे दिन भी पता नहीं चला पूरे मामले में होटल संचालक का पता पुलिस अब तक नहीं लगा पाई है। तेलीबांधा टीआई विनय सिंह बघेल के मुताबिक होटल मालिक को आरोपी बनाया गया है। होटल संचालक होने को लेकर संबंधित दस्तावेज मांगे गए थे, देर रात तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस कारण एफआईआर में उसका नाम दर्ज नहीं हुआ है। पता लगाया जा रहा है।

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