इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए जांच का रास्ता खुल गया है। वहीं एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर कहा था कि छत्तीसगढ़ पुलिस जांच नहीं कर सकती है। इस मामले की सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि शीर्ष न्यायालय के फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस षड्यंत्र के एंगल की जांच कर सकती है।
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