आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों के बीच होने वाले मैसेज, फोटो और आंकड़ों के आदान-प्रदान पर लागू होता है। इस एक्ट के धारा ६६ ए के तहत झूठे और आपत्तिजनक कमेंट करने पर सजा का प्रावधान है। इस एक्ट के तहत कंप्यूटर या अन्य संचार माध्यमों से ऐसे संदेश भेजना सख्त मना है। इन संदेशो में परेशानी, असुविधा, खतरा, विघ्न, अपमान, चोट, सांप्रदायिकता, नक्सली टेरेरिज्म को समर्थन, साइबर टेरेरिज्म को समर्थन, अपराधिक उकसावा, शत्रुता या दुर्भावाना आदि शामिल हैं। ऐसा करने पर तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।
कमेंट और लाइक करने से बचे यदि कोई आपत्तिजनक कमेंट या फोटो है तो उसे पर लाइक या कमेंट करने से बचाना चाहिए। क्योंकि इस एक्ट के तहत इस तरह के पोस्ट करने वाले व्यक्ति के साथ ही लाइक और कमेंट करने वाले व्यक्ति को भी सजा हो सकती है।
कमेंट और कंटेंट से बढ़ जाएगी मुश्किलें वाट्सअप या फेसबुक पर कोई भी गंदे फोटो अपलोड या कमेंट करने से पहले सौ बार सोच लें। यदि आपका पोस्ट अश्लील, भड़काऊ, किसी का मजाक बनाना, मानहानी करने वाला, किसी की छवि खराब करने वाला या किसी की प्राइवेसी भंग हो सकती है तो आप पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। आईटी के धारा-६६ ए के तहत आपको ५ साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।
फर्जी एकाउंट बनाया तो यदि फर्जी एकाउंट बनाया तो भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से आईडी बनाना और बिना उसकी अनुमति से फोटो अपलोड करना कानूनन गलत है। ऐसा करने पर आईटी की धारा-६६सी के तहत तीन साल की सजा हो सकती है। दूसरे के एकाउंट से छेड़छाड़ या फिर हैंकिग या यूज करने पर भी सजा हो सकती है।
ऑनलाइन शोषण या पोर्नाेग्राफी देखने पर सोशल साइट पर सेक्सुअल सामग्री का आदान-प्रदान या चाइल्ड पोर्नाेग्राफी देखने या उसे किसी और को भेजना, ऑनलाइन शोषण करना भी कानूनीतौर पर गलत है। शिकायत पाए जाने पर पांच साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। यदि आप सोशल साइट्स पर कमेंट कर रहे हैं तब भी आपकी पहचान हो जाती है।