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रायपुर

सावधान! स्कूल, अस्पताल समेत इन जगहों पर की ऐसी हरकत तो होगी कड़ी कार्रवाई, HC ने जारी किया आदेश

Raipur News: कलेक्टर ने जिले में साइलेंस जोन्स घोषित कर दिए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि में लाउड स्पीकर के साथ वाहनों के हार्न बजाना भी प्रतिबंधित रहेगा।

रायपुरNov 25, 2023 / 04:50 pm

Khyati Parihar

हाईकोर्ट

रायपुर। Chhattisgarh News: कलेक्टर ने जिले में साइलेंस जोन्स घोषित कर दिए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि में लाउड स्पीकर के साथ वाहनों के हार्न बजाना भी प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक शासकीय व निजी हॉस्पीटल, समस्त शासकीय निजी शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय और मंत्रालय, संचालनालय, तथा समस्त शासकीय कार्यालय तय क्षेत्रों में शामिल होंगे।
इनके 100 मीटर के परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के हॉस्पीटल, शैक्षणिक संस्थान एवं कार्यालय शामिल होंगे।

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इसलिए जारी किया आदेश

हाईकोर्ट के द्वारा जारी आदेश के आधार पर शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों, वृद्धजनों, नि:शक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए, कोलाहल नियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर ने सक्षम अधिकारी को कडाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
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