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प्रयागराज

‘लगता है कलयुग आ गया है’, ऐसा क्‍या हुआ कि जज को कहनी पड़ गई ये बात?

Allahabad High Court: अलीगढ़ के बुजुर्ग दंपती के विवाद पर कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने पति की याचिका पर पत्नी को नोटिस जारी किया है।

प्रयागराजSep 25, 2024 / 03:36 pm

Aman Pandey

Allahabad High Court: एक बुजुर्ग दंपती के बीच गुजारा भत्ता की कानूनी जंग इलाहाबाद हाईकोर्ट तक आ पहुंची है। पत्नी को 5000 रुपये भरण-पोषण देने संबंधी पारिवारिक न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति की याचिका पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा, ’80 साल की उम्र में गुजारा भत्ता की लड़ाई देखकर लगता है। कलियुग आ गया है।

कोर्ट ने जारी किया नो‌टिस

कोर्ट ने याची की पत्नी को नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अलीगढ़ निवासी मुनेश कुमार गुप्ता की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने पति-पत्नी से उम्मीद जताई कि अगली तारीख पर दोनों पक्ष सकारात्मक समझौते के साथ आएंगे।

बेटों को लेकर पति-पत्नी में चल रहा है विवाद

अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के रिसाल नगर निवासी मुनेश चिकित्सा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। उन्होंने पत्नी गायत्री देवी के नाम 1981 में मकान बनवाया। इनकी पांच संतानों में तीन बेटियां और दो बेटे हैं। शादी के बाद बेटियां ससुराल चली गई। 2005 में सेवानिवृत्त होने से पहले तक पूरा परिवार साथ रहता था। वर्ष 2008 में गायत्री ने छोटे बेटे को अपना मकान दान कर दिया।
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बड़े बेटे का हक मारे जाने को लेकर बुजुर्ग दंपती के बीच विवाद शुरू हुआ और बात कानूनी जंग तक आ पहुंची। दोनों अलग-अलग बेटों के साथ रहने लगे। गायत्री ने परिवार न्यायालय में पति के खिलाफ भरण-पोषण का दावा किया।इसके बाद निचली अदालत ने इसको लेकर फैसला भी सुना दिया है। इसी फैसले को बुजुर्ग पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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