यह था मामला
2 जून 2010 को गाजीपुर को करंडा थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था। गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अरविंद कुमार मिश्रा ने गैंगस्टर के मामले में 27 अक्टूबर 2023 को मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी। न्यायालय ने मामले में मुख्तार को 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी है, और 5 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है। बता दें कि 2 जून 2010 को गाजीपुर को करंडा थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था।
2 जून 2010 को गाजीपुर को करंडा थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था। गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अरविंद कुमार मिश्रा ने गैंगस्टर के मामले में 27 अक्टूबर 2023 को मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी। न्यायालय ने मामले में मुख्तार को 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी है, और 5 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है। बता दें कि 2 जून 2010 को गाजीपुर को करंडा थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था।
एक और ममाले ने बढ़ाई मुख्तार की मुसीबत
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को सोमवार को एमपी/एमएलए कोर्ट से भी झटका लगा है। जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट गरिमा सिंह ने मुख्तार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 19 मई को डीएम ने मुख्तार की बैरक में छापा मारा था। उस दौरान मुख्तार के पास से पैन और आधारकार्ड बरामद हुआ था। दोनों में मुख्तार का नाम और जन्मतिथि अलग-अलग मिली थी। इस मामले में मुख्तार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था।
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को सोमवार को एमपी/एमएलए कोर्ट से भी झटका लगा है। जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट गरिमा सिंह ने मुख्तार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 19 मई को डीएम ने मुख्तार की बैरक में छापा मारा था। उस दौरान मुख्तार के पास से पैन और आधारकार्ड बरामद हुआ था। दोनों में मुख्तार का नाम और जन्मतिथि अलग-अलग मिली थी। इस मामले में मुख्तार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था।