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इसके अलावा, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो अब एक महीने से अधिक का हो चुका है। कोर्ट ने कहा, “जेल से रिहाई के तुरंत बाद आवेदक को रिहाई की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर अभियोजक से शादी करनी होगी।” यह भी पढ़ें