यह था पूरा मामला
याची द्वारा 2019 में दर्ज मुकदमे में अपनी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने गो हत्या के मामले में पुलिस विवेचना पर भी सवाल उठाए, और कहा कि इस मामले में पुलिस चार साल में विवेचना नहीं कर सकी। न्यायालय ने इसे लापरवाही मानते हुए मामले में पुलिस कमिश्नर को तलब किया। उनसे चार वर्षों में गो हत्या के मामले में जांच प्रगति रिपोर्ट हलफनामे के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
याची द्वारा 2019 में दर्ज मुकदमे में अपनी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने गो हत्या के मामले में पुलिस विवेचना पर भी सवाल उठाए, और कहा कि इस मामले में पुलिस चार साल में विवेचना नहीं कर सकी। न्यायालय ने इसे लापरवाही मानते हुए मामले में पुलिस कमिश्नर को तलब किया। उनसे चार वर्षों में गो हत्या के मामले में जांच प्रगति रिपोर्ट हलफनामे के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।