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प्रयागराज

हाईकोर्ट: अविवाहित मृतक कर्मचारी का शादीशुदा भाई अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं

गोरखपुर जिले में पीएसी में तैनात मृतक कर्मचारी के शादीशुदा भाई का हाईकोर्ट ने दावा खारिज कर दिया है।

प्रयागराजDec 01, 2023 / 08:24 am

Krishna Rai


प्रयागराज। हाईकोर्ट की ओर से एक बड़े मामले में आदेश आने पर खलबली मच गई है। हाईकोर्ट ने अविवाहित मृतक कर्मचारी के शादीशुदा भाई को अनुकंपा नियुक्ति देने से मना कर दिया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि शादीशुदा भाई अविवाहित मृतक कर्मचारी का आश्रित होने का दावा नहीं कर सकता। इसलिए उसे नौकरी देने का आदेश देना संभव नहीं है। वकीलों की दलीलों के बाद यह आदेश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया था हवाला
अविवाहित मृतक कर्मचारी के शादीशुदा भाई को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने का फैसला न्यायमूर्ति अजीत कुमार की अदालत ने दी है। याची संजय कुमार की याचिका को खारिज करते हुए फटकार लगया। याची ने पीएसी गोरखपुर में चालक के पद पर तैनात रहे अपने मृतक अविवाहित भाई के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याची को राहत नहीं दी। याची के वकील दिलीप श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा विमला देवी के प्रकरण में स्थापित विधि व्यवस्था के आलोक में याची को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की थी। अदालत में बताया कि विमला देवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहन को भाई की अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना है तो शादीशुदा भाई के साथ भेदभाव न कर उसे भी भाई की अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यात्री के इस दलील को ठुकरा दिया है।
हाईकोर्ट ने यह कहा
हाईकोर्ट ने फैसले के दौरान याची की सुनवाई पर कहा कि अविवाहित मृतक कर्मचारी का आश्रित केवल अविवाहित भाई, बहन, माता और पिता को ही माना जा सकता है। वर्तमान मामले में याची शादीशुदा होने के साथ ही मृतक कर्मचारी का बड़ा भाई है। इसलिए उसे अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने इस तरह की याचिकाओं को लेकर टिप्पणी भी की।

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