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दायर याचिका में कहा गया है कि प्रयागराज के हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा, विशारद की डिग्री हाईस्कूल के समकक्ष मान्य नहीं है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इसी डिग्री के आधार पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने आगे की शिक्षा ग्रहण की है। यह भी पढ़ें
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इसे गैर कानूनी बताया है। उन्होंने इस बाबत डिप्टी सीएम पर FIR दर्ज करने के लिए आदेश जारी करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि एसीजेएम ने दाखिल याचिका व मांग पर विचार किए बगैर ही अर्जी को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में अब याचिका दाखिल की है और एसीजेएम के आदेश को चुनौती दी है। यह भी पढ़ें