ये भी पढ़ें: SP Candidate List 2024 Lok Sabha Election: समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी, जानें किसे कहां से मिला टिकट कुछ दिन पहले योगी सरकार ने नजूल भूमि के संबंध में अहम निर्णय किया था। यूपी सरकार के नए अध्यादेश के तहत अब सरकार निजी व्यक्तियों या संस्था को नजूल भूमि का स्वामित्व नहीं देगी।
पट्टा अवधि खत्म होते ही सरकार पट्टेदार को बेदखल कर नजूल भूमि वापस ले लेगी। सिर्फ विभागों को सार्वजनिक उपयोग के लिए नजूल भूमि दी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अध्यादेश को गैर कानूनीी बताया गया है। इस मामले में यूपी सरकार के इस अध्यादेश को रद्द करने की मांग की है।